कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को दिग्विजय ने बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने से रोके जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि कर्नाटक पुलिस को आदेश दें कि मुझे बागी विधायकों से मिलने दिया जाए। हाईकोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया।
दरअसल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बागी हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 22 विधायक 10 दिन से बेंगलुरु में हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर जारी घमासान के बीच कांग्रेस अब बागियों को मनाने की कोशिश में है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार के कुछ मंत्री भी बेंगलुरु पहुंच गए। लेकिन कर्नाटक पुलिस ने उन्हें रमादा होटल के बाहर ही रोक दिया। इसके बाद सभी कांग्रेस नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए।