मध्य प्रदेश सहित देशभर में 21 दिन से जारी लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी 3 मई तक। चर्चा तो 30 अप्रैल तक की थी, लेकिन इसे तीन दिन और बढ़ाया गया है। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में थोड़ी छूट दी जाएगी। ये छूट वहां मिलेगी, जहां कोरोना नहीं फैलेगा। कल यानी बुधवार को एक गाइडलाइन भी जारी होगी। लेकिन ये अभी से बता दिया गया है कि इसमें जरा भी गड़बड़ी हुई और कोरोना ने आहट दी तो सभी छूट खत्म। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ये सब घोषणाएं कीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब भाई-बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन
नई गाइडलाइन जारी होने के बाद मप्र सरकार भी 52 जिलों में कैसे और कितना लाॅकडाउन रखना है, कहां छूट देनी है उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर देगी। भोपाल और इंदौर को 3 मई तक पूरी तरह सील रखा जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 के ज्यादा केस व हाॅटस्पाॅट देखते हुए इन्हें रेड क्षेत्र में रखा गया है। इसके अलावा सात जिले ऐसे हैं, जहां 10 से अधिक कोरोना पाॅजिटिव केस मिले हैं और इक्का-दुक्का मौतें हुई हैं, यहां भी सख्ती होगी। जहां 10 केस से कम हैं, उन्हें ऑरेंज क्षेत्र में जोन में है। बचे हुए 29 जिलों में लाॅकडाउन के दौरान भी जिले के भीतर कुछ गतिविधियों के संचालन की मंजूरी मिल जाएगी।
आपस में जुड़े जिलों में मिल सकती है परिवहन की छूट
इन 29 जिलों में जो भी आपस में जुड़े हैं, उनमें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन की छूट दी जा सकती है। लाॅकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। कमेटी में अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी, प्रमुख सचिव संजय दुबे, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव डीपी आहूजा व सचिव एम सेलवेंद्रन शामिल हैं। इस बीच रविवार को आर्थिक गतिविधियों के लिए बनाई गई कमेटी ने भी पहली बैठक कर अपनी अनुशंसा मंगलवार को मुख्यमंत्री को सौप देगी।